हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने किया ये ऐलान

 
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HKRN Employess: हरियाणा सरकार ने HKRN के माध्यम से नियुक्त SST अध्यापकों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अध्यापकों को अब टीजीटी अंग्रेजी के नियमित अध्यापक नियुक्त होने के बावजूद पद से कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें निदेशालय के आगामी आदेश तक उन्हें कार्य पर बनाए रखने की बात कही गई है।

हरियाणा में SST अध्यापक बनने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) या स्कूल अध्यापक पात्रता परीक्षा (STET) पास करना आवश्यक है।

इसके अलावा अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता में मैट्रिकुलेशन या उच्चतर में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए, या फिर 10+2/बीए/एमए में हिंदी एक विषय होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hryeducation.gov.in पर जाएं। शिक्षक भर्ती अनुभाग में उपलब्ध जानकारी और आवेदन पत्र को ध्यान से भरें। अपने व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक जानकारी को सही तरीके से भरें।