GRAP Rules: हरियाणा में 1 October से इन चीजों पर लगेगा बैन, लागू होगा जीआरएपी नियम, यहां पढ़ें पूरी ख़बर?

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन राघवेंद्र राघव ने बताया कि अब 1 अक्टूबर से गुरुग्राम में भी जीआरएपी लागू होगा. डीजल जनरेटर सेट के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने, आर्मी रिलेटेड वर्क या अन्य इमरजेसी हालात में डीजी सेट का प्रयोग किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बार एनसीआर में जीआरपी लागू किया गया है जिसके तहत वायु की गुणवत्ता में बदलाव आएगा.
एयर क्वालिटी इंडेक्स
(AQI) 200 से उपर पहुंचने पर पहली स्टेज 'खराब'.
AQI 300 से उपर पहुंचने पर दूसरी स्टेज 'ज्यादा खराब'.
AQI 400 से उपर पहुंचने पर स्टेज-3 'गंभीर'.
AQI 450 से उपर पहुंचने पर स्टेज-4 'अति गंभीर'.
चेयरमैन ने बताया कि जीआरएपी लागू होने के बाद लोगों पर क्लीन फ्यूल प्रयोग करने के लिए जोर दिया जाएगा. जिन उद्योगों में पीएनजी गैस की जरूरत पड़ती है वह अपने यहां गैस इस्तेमाल करें और जिन उद्योगों में गैस आपूर्ति अभी तक नहीं है. वहाँ बायोमास का प्रयोग फ्यूल के तौर पर कर सकते हैं. उन्होंने कहा जहां पर गैस आपूर्ति भी नहीं है और बायोमास की सुविधा भी नहीं है वह अगले 3 महीने तक कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 1 जनवरी 2023 तक आगे इस पर रोक लगा दी जाएगी.
आगे चेयरमैन कहते हैं कि अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा जहां भी कोयले का प्रयोग होता है. वहां इसको रोकने का प्रयास किया जाए. इसके अलावा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मॉनिटरिंग टीमों को गठित करना चाहिए. रात को पेट्रोलिंग करनी होगी और साथ ही आकस्मिक तौर पर चेकिंग अभियान भी चलाने पड़ेंगे. प्रदूषण से पूरा देश ग्रसित ऐसे में है GRAP नियम हरियानवासियो को देगा थोड़ी राहत।