हरियाणा में श्रमिकों के लिए खुशखबरी, बच्चों के जन्म पर मिलेगी 21000 रुपये की सहायता
इस योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर 21 हजार रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के लाभ लेने हेतु सभी असंगठित वर्ग के श्रमिकों का पंजीकरण होना आवश्यक होगा।
इसके बाद वो हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाईट एचआरवाईलेबरडॉटजीओवीडॉटईन पर जाकर आवेदन करना होगा।
डीसी ने आगे बताया कि पितृत्व लाभ योजना के तहत हरियाणा के पंजीकृत श्रमिका के लिए उनकी पत्नी और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर खानपान हेतु ये योजना लाई गई है। इससे गरीब श्रमिक के बच्चे और पत्नी को भी बेहतर पोषण मिल सकेगा।
जो सामान्य स्थिति में बहुत से श्रमिकों के लिए अपने परिवार को ये सब उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा चलाई गयी इस योजना- पितृत्व लाभ योजना के जरिये श्रमिकों के बच्चे और पत्नी को उचित पोषण मिल जाएगा। जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी सहायता मिलेगी।