हरियाणा में अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान

 
हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी
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 हरियाणा सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के हित में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के शहर-कस्बों में अब 60 लाख रुपये सालाना तक के सफाई कार्यों और कूड़ा-कचरा उठाने का ठेका महिलाओं  और अनुसूचित जाति  आधाररित श्रम और निर्माण सोसाइटियों को दिया जाएगा। 

आदेश जारी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने इस मामले में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि इन समितियों को सिर्फ 25 हजार रुपये तक प्राक्कलन राशि (अर्नेस्ट मनी) देनी होगी, जबकि सिक्योरिटी मनी भी आधी कर दी गई है।

आदेश में आगे लिखा गया है कि स्वच्छता कार्यों यथा सड़कों और नालियों की सफाई, झाड़ियों को उखाड़ना तथा घर- घर जाकर सफाई करने और कूड़े- कचरे के निस्तारण के 60 लाख रुपये तक सालाना के काम 31 मार्च 2026 तक महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों पर आधारित सहकारी श्रम और निर्माण सोसायटी के लिए आरक्षित किए गए हैं।

पात्र समितियों को देनी होगी आधी राशि
अगर कोई सहकारी श्रम एवं निर्माण समिति निविदा में भाग लेती है तो ठेकेदारों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। नियमों के अनुसार पात्र सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां प्राक्कलन राशि का 1% या 25 हजार रूपए में से जो भी कम हो का बयाना के रूप में भुगतान करेगी। पात्र सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए अन्य ठेकेदारों की तुलना में प्रदर्शन सुरक्षा (परफार्मेंस सिक्योरिटी) आधी होगी।