Haryana Happy Card Scheme: हरियाणा में फ्री सफर के लिए जल्दी बनवा लें हैप्पी कार्ड, जानें कैसे करे अप्लाई

 
Haryana Happy Card Scheme: हरियाणा में फ्री सफर के लिए जल्दी बनवा लें हैप्पी कार्ड, जानें कैसे करे अप्लाई
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Happy Card Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत हैप्पी कार्ड की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को परिवहन सुविधा में सहायता प्रदान करना है।

मुख्य विशेषताएँ

  • निःशुल्क यात्रा: हैप्पी कार्ड धारक प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
  • लाभार्थियों की संख्या: इस योजना से राज्य के लगभग 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा।
  • कार्ड की लागत: प्रत्येक हैप्पी कार्ड की कुल लागत ₹109 है, जिसमें से लाभार्थी को केवल ₹50 का भुगतान करना होगा; शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

पात्रता मानदंड

  • आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
  • निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र: आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://ebooking.hrtransport.gov.in/
  • हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें: "Apply Happy Card" विकल्प पर क्लिक करें।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें: अपना PPP नंबर और कैप्चा कोड भरकर "Send OTP to Verify" पर क्लिक करें।
  • ओटीपी सत्यापन: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें।
  • सदस्य चयन: परिवार के उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए हैप्पी कार्ड बनाना है।
  • आवश्यक जानकारी भरें: मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि विवरण भरें।
  • आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद "Apply" बटन पर क्लिक करें।

आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर