हरियाणा की पूर्व IPS अधिकारी भारती अरोड़ा बरी, 20 साल बाद SC से मिली राहत

 
हरियाणा की पूर्व IPS अधिकारी भारती अरोड़ा बरी
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हरियाणा की पूर्व IPS अधिकारी भारती अरोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा को 2005 के नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट मामले में बरी कर दिया है। 

उनकी जांच में पाया गया था कि NDPS के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति निर्दोष था और उसे कुछ अन्य लोगों ने गलत तरीके से फंसाया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करते हुए नोटिस और उसके बाद सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। 

अरोड़ा की अपील को स्वीकारते हुए पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि विशेष न्यायाधीश ने प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों को पूरी तरह से दरकिनार दिया है।

 सुप्रीम कोर्ट ने कहा  "विशेष न्यायाधीश द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 58 के तहत अपीलकर्ता (भारती) को 26 फरवरी, 2007 को जारी किया गया नोटिस और विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा 30 मई, 2008 को लिखे और टाइप किए गए आदेश सहित सभी बाद की कार्यवाही को रद्द और अलग रखा जाएगा।"