Haryana Employee: हरियाणा में इन कर्मचारियों का बंद होगा TA और DA, जारी हुआ आदेश

 
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Haryana Employee: कर्मचारियों के लिए सरकार ने  एक नया आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार, हरियाणा सरकार ने कहा है कि अब से सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना अदालत में गवाही देने जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 प्रदेश में यह नियम अब तक लागू नहीं था। लेकिन अब हर गवाही के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को मंजूरी प्राप्त करनी होगी

बता दें कि सरकार ने साफ किया है कि अगर अधिकारी या कर्मचारी सरकार से अनुमति लिए बगैर गवाही देने अदालत पहुंचा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को अनाधिकृत भौतिक उपस्थिति के लिए कोई यात्रा भत्ता (टीए) और महंगाई भत्ता (डीए) भी नहीं दिया जाएगा।

इतना ही नहीं सरकार ने अदालतों में चल रहे सभी मामलों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सरकारी कर्मचारियों की गवाही होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी कर दिए हैं।