हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षण के लिए तय किए नए मानक, जानें किसको नहीं मिलेगा अब रिजर्वेशन

 
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षण के लिए तय किए नए मानक, जानें किसको नहीं मिलेगा अब रिजर्वेशन
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हरियाणा में अब छह लाख रुपये से अधिक सालाना कमाई वाले पिछड़ा वर्ग के परिवारों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के परिजन भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

इसी तरह सेना में मेजर या इससे ऊपर के अधिकारियों और वायुसेना व नौसेना में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के आश्रितों को आरक्षण से बाहर कर दिया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक जमीन और पिछले तीन साल में एक करोड़ रुपये से अधिक संपदा वाले लोगों को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विनित गर्ग ने क्रीमीलेयर को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सहित अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के साथ ही सांसद और विधायकों के परिजनों को भी आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया गया है।

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षण के लिए तय किए नए मानक, जानें किसको नहीं मिलेगा अब रिजर्वेशन


हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षण के लिए तय किए नए मानक, जानें किसको नहीं मिलेगा अब रिजर्वेशन

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