Bhupinder Singh Hooda: विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका, ईडी ने कुर्क की 834 करोड़ रुपये की संपत्ति, ये है पूरा मामला

हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है।
 
 विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका, ईडी ने कुर्क की 834 करोड़ रुपये की संपत्ति, ये है पूरा मामला
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Haryana News: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड और एमजीएफ डेवलपमेंट लिमिटेड समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सभी की  834 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने जो संपत्ति कुर्क की है, यह जमीन गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में है। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इन कंपनियों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों में जमीन खरीद ली थी। इससे लोगों को तो नुकसान हुआ ही था, बल्कि सरकार को भी नुकसान का सामना करना पड़ा था।

 

खबरों की मानें, तो ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस साल जनवरी में पूछताछ के लिए मानेसर लैंड डील केस में पूछताछ के लिए अपने मुख्यालय बुलाया था और उनसे करीब सात घंटों तक पूछताछ की थी।

कहा जा है कि ED ने 2004-07 के दौरान हुए गुरुग्राम के 1500 करोड़ के भूमि घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के चलते में भुपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस भेजकर ईडी मुख्यालय बुलाया था।

छह साल पहले सीबीआई ने हुड्डा समेत कई कंपनियों पर दर्ज किया था केस

खबरों की मानें, तो  सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई कंपनियों पर करीब छह साल पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। यह मुकदमा गुड़गांव में 1,417 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज हुआ था। इसके बाद CBI ने हुड्डा के रोहतक स्थित घर के अलावा दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और मोहाली में विभिन्न बिल्डर्स के 20 से ज्यादा परिसरों पर छापेमारी की थी। 
 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी जांच 

दरअसल, गुड़गांव के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में भूमि अधिग्रहण में अनियमितता की जांच सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को  CBI को सौंपी थी। जिसके चलते सीबीआई की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा , त्रिलोक चंद गुप्ता, मेसर्स ईमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।