हरियाणा के हिसार में शिक्षक ने किया छात्रा का रेप, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

हरियाणा के हिसार से गुरु-शिक्षक के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आय है। यहां एक सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में ड्राइंग टीचर को कोर्ट ने दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने आरोपी राजबीर को अपहरण बंधक बनाने दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार दिया है।
बता दें कि कोर्ट कोर्ट दोषी को 28 फरवरी को सजा सुनाएगी। इस संबंध में हांसी पुलिस ने 5 अप्रैल 2021 को आरोपी राजबीर के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। पीड़ित पक्ष के वकील रजत कल्सन ने बताया कि छात्रा ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि वह गांव के सरकारी स्कूल में 2015 में नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। राजबीर स्कूल में ड्राइंग विषय पढ़ाते थे।
उस दौरान टीचर मुझ पर गलत नजर रखता था। चॉकलेट, टॉफी, पेन और पेंसिल देकर अकेले में छेड़छाड़ करता था। जब दसवीं कक्षा में थी, तो आरोपित टीचर स्कूल से कुछ दूर खेत में ले गया और वहां दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म
इस बारे में पीड़िता ने अपने माता-पिता को बताया। उसके माता-पिता ने स्कूल में जाकर आरोपी ड्राइंग टीचर राजबीर को समझाया कि उनकी बेटी को तंग न करें। इसके बावजूद भी आरोपी ड्राइंग टीचर छात्रा को प्रताड़ित करता रहा।
स्कूटी पर बैठा कर खेतों में ले गया
पीड़िता ने बताया था कि 5 अप्रैल 2020 को उक्त ड्राइंग टीचर मुझे अपनी स्कूटी पर बैठा कर खेतों में ले गया। वहां एक कोठे में बंद कर प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाए। चार घंटे बंधक बना कर रखा। किसी तरह उसके भाई को सूचना मिली तो वह तलाशते हुए खेतों में आया।
अधिवक्ता ने बताया कि चार साल चले इस मुकदमे में पीड़िता, उसके माता-पिता व उसके भाई सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए। 20 फरवरी को पीड़ित पक्ष और आरोपित पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी ड्राइंग टीचर को दोषी करार दिया। अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में दोषी करार दिया है।