हरियाणा सरकार घर की मरम्मत के लिए दे रही है 80 हजार रुपए, तुरंत जमा करें ये कागज

 
हरियाणा सरकार घर की मरम्मत के लिए दे रही है 80 हजार रुपए, तुरंत जमा करें ये कागज
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मकान की मरम्मत के लिए सरकार 80 हजार रुपए दे रही है. बहादुरगढ़ के एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हरियाणा अनुसूचित जनजाति जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 80 हजार रुपए की गई है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवार को मिलेगा.

पहले अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था. एसडीएम ने बताया कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है. यदि पहले मकान निर्माण के लिए आपने समय निर्मित घर को 10 साल से उससे अधिक हो गए हो उसका मकान मरम्मत योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

यह कागजात है जरूरी

प्रार्थी का परिवार पहचान पत्र, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड पत्रिका, एससी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है. आवेदन के लिए सबसे पहले हरियाणा haryanascbc.gov.in से फार्म डाउनलोड करके उसे भरना है. फार्म के साथ में ऊपर बताया गए सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य है. उसके बाद यह फार्म आपके नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाना है. ऑनलाइन करवाने के बाद आपको यह फार्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है. कोई भी गलत जानकारी न भरे, डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं जिससे आवेदक के काम में कोई अड़चन न आए.