हरियाणा में पेंशन के लिए बनवाना होगा ये जरुरी दस्तावेज, तुरंत होगा काम

 
Haryana parivar pehchan Patra Scheme family id scheme in haryana
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 Haryana Parivar Pahchan Patra Scheme 2021- सरकार की प्राथमिकता सदैव आमजन को विभिन्न सुविधाएं मुहैया करवाना है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक दस्तावेज बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है ताकि आमजन को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पैंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभपात्रों के लिये परिवार पहचान पत्र आवश्यक कर दिया गया है और वे पेंशन के लिये तभी आवेदन कर सकते है जब उनका परिवार पहचान पत्र बना होगा। इसलिये सभी लाभपात्र पेंशन का आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाएं।

उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ सरकार द्वारा एक समर्पित पोर्टल हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए संचालित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण के लिये विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है, जिनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता, विशेष बौद्धिक योग्यता वाले बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल है। 

जो लाभपात्र उपरोक्त पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे है, वह सभी लाभपात्र अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाकर निरंतर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते है।

क्या है परिवार पहचान पत्र योजना ?

हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2021: meraparivar.haryana.gov.in ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट
 
Haryana Parivar Pehchan Patra Yojana का आरंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के प्रत्येक परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है या नहीं। 

यह परिवार पहचान पत्र संयुक्त तथा अलग परिवारों के लिए तैयार किया जाएगा। हरियाणा पहचान पत्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा एक समर्पित पोर्टल हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आरंभ किया गया है। आप इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Haryana Parivar Pehchan Patra
विभिन्न योजनाओं को जोड़ा जाएगा परिवार पहचान पत्र से - 15 सितंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा सभी विभाग अध्यक्ष को अपने-अपने विभाग की योजनाओं और सेवाओं को 1 नवंबर 2021 तक परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के निर्देश प्रदान दिए गए हैं। 

इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक का आयोजन भी किया गया। उनके द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि यह योजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाता है।

Haryana parivar pehchan Patra Scheme family id scheme in haryana

Key Point of Haryana Parivar Pehchan Patra 2021
योजना का नाम    हरियाणा परिवार पहचान पत्र
इसके द्वारा लॉन्च की गयी    मुख्यमंत्री मनोहर लाल 
घोषणा की तारीख     2 जनवरी 2019
आवेदन की तिथि        25 जुलाई 2019
लाभार्थी        राज्य के 54  लाख परिवार
वर्ग        राज्य सरकार योजना

Haryana Parivar Pehchan Patra Scheme 2021
परिवार पहचान पत्र  सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) -2011 के आधार पर राज्य के  लाभार्थियों को सेवाओं और योजनाओं के सभी लाभों को वितरित करेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 54 लाख परिवारों को लाभांवित (54 lakh families of the state will be benefited ) किया जायेगा । 
हरियाणा सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार की पात्रता (The eligibility address of the family as per the data available in the special identity card of the family )  का पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओ और योजनाओ का लाभ प्रदान करेगी।
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी Haryana Parivar Pehchan Patra बनवाना चाहते है तो उसके लिए उन्हें आवेदन करना होगी । हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा ।

परिवार पहचान पत्र अप्लाई
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल (meraparivar.haryana.gov.in) लॉन्च किया है। 
यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और आसान तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। 
स्थानांतरित कर दिया जाता। विकलांगता पेंशन योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और विधवा पेंशन योजना जैसी तीन सेवाओं को परिहार पेचन पत्र (पीपीपी) पोर्टल पर एकीकृत किया गया है।

Haryana parivar pehchan Patra Scheme family id scheme in haryana 22
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के मुख्य तथ्य

  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र में 14 अंक में यूनिक आईडी नंबर होगा।
  • इस कार्ड में लाभार्थी का मोबाइल नंबर भी होगा।
  • सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा।
  • कार्ड के ऊपर फैमिली के हेड का नाम लिखा होगा।
  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र पर परिवार से संबंधित अन्य जानकारी भी होगी।
  • पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी तथा पासवर्ड प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा।
  • यदि परिवार को अपनी फैमिली डिटेल्स देखनी है तो उन्हें लॉगइन क्रैडेंशियल्स दर्ज करने होंगे।
  • परिवार पहचान पत्र पर फैमिली डिटेल अपडेट भी की जा सकती हैं।
  • परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अधिकारियों द्वारा किसी भी योजना के लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है।
  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन भी प्राप्त की जा सकती है।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक फैमिली को मॉनिटर किया जाएगा जिससे कि सही लाभार्थी तक स्कीम का लाभ पहुंचाया जा सके।
  • इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थियों की पात्रता चेक की जा सकती है।

यदि परिवार में किसी का जन्म होता है या फिर किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह जानकारी खुद अपडेट हो जाती है।
हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

Parivar Pehchan Patra Yojana Haryana 2021 के लाभ
प्रत्येक  परिवार को परिवार पहचान कार्ड में एक यूनिक नंबर दिया जायेगा जो कि 14 अंको का  नंबर है । जो  हर परिवार के लिए यूनिक है।
राज्य के  लगभग 54 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस परिवार पहचान पत्र के ज़रिये स्कूल कॉलेजो में एडमिशन लेने में सहायता मिलेगी और सरकारी और निजी नौकरियों को प्राप्त करने में भी सहायक मिलेगी ।

Parivar Pehchan Patra Yojana Haryana के ज़रिये भष्टाचार में कमी आएगी ।
इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को गति मिलेगी। इस पोर्टल पर सभी लाभार्थियों का डाटा अपलोड किया जाएगा जिसके माध्यम से उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।
वे परिवार जिनका नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना या SECC डेटा सूची में पंजीकृत हैं, वे भी परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन फॉर्म भर सकते है |
परिवार पहचान पत्र कार्ड के द्वारा यह भी जानकारी मिलेगी परिवार किस क्षेत्र में रहता है | सरकार हर क्षेत्र के लिए अलग कोड बनाएगी. शहर एवं गाँव के लिए अलग कोड होगा |

Haryana Parivar Pehchan Patra के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • आधार कार्ड
  • परिवार के  पहचान दस्तावेज़
  • विवाहित स्थिति
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

दस्तावेज सत्यापन में परिवार पहचान पत्र
इस योजना के तहत राज्य सरकार अटल सेवा केंद्र, सरल केंद्रों, तहसील और पंचायत कार्यालय, ब्लॉकों, गैस एजेंसियों, स्कूलों, कॉलेजों, अन्य सरकारी और अर्द्ध सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रमाणीकरण के लिए विभिन्न जिले में केंद्र स्थापित करेगी। 

प्रत्येक जिले में सरकार 54 लाख लाभार्थी डेटा को सत्यापित करने के लिए 500 केंद्र स्थापित करेगी। इन स्थानों पर, राज्य के मूल निवासी आसानी से अपने परिवार के विवरण को सत्यापित और अद्यतन कर सकते है।

परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन की आवश्यकता
स्थाई परिवार:– वे सभी परिवार जो स्थाई रूप से हरियाणा में रह रहे हैं। उन्हें हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। सभी स्थाई परिवारों को एक परमानेंट 8 अंकों की पारिवारिक आईडी जारी की जाएगी।
अस्थाई परिवार:– वे सभी परिवार जो हरियाणा के बाहर रह रहे हैं। लेकिन राज्य की किसी सेवा या योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उनको भी परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। सभी अस्थाई परिवारों को 9 अंकों की पारिवारिक आईडी जारी की जाएगी।

परिवार पहचान पत्र में नामांकन करने के चैनल
परिवार पहचान पत्र आईडी प्राप्त करने के लिए 3 चैनलों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आपको किसी भी आवेदन शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार पहचान पत्र में नामांकन करने के 3 चैनल कुछ इस प्रकार है।

सीएससी वीएलई:– ग्राम स्तर उद्यमियों द्वारा प्रबंधित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
सरल केंद्र:– राज्य सरकार के अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
पीपीपी ऑपरेटर:– राज्य के सभी पीपीपी काम के लिए पंजीकृत ऑपरेटर के माध्यम से भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।

परिवार पहचान पत्र लाभार्थी सूची कैसे देखे?
राज्य के इच्छुक लाभार्थी परिवार पहचान पत्र सूची में अपने परिवार का नाम देखना चाहते है तो उन्हें  सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC -11 ) वमे अपनी स्थिति की जांच करनी होगी ।
यदि आपके परिवार का नाम सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC -11 ) है तो उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जायेगा ।यदि आप अपने परिवार का नाम SECC-2011 सूची के तहत नहीं हॉट है  तो आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऊपर दी गयी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
इसके बाद, आप हरियाणा 14 डिजिट के परिवार पहचान पत्र का लाभ उठा सकते हो।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें  एसडीएम कार्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, स्कूलों, राशन डिपो, गैस एजेंसियों आदि में जाकर परिवार पहचान पत्र का फॉर्म प्राप्त करना होगा ।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र
इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर आदि भरनी होगी । सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म  के साथ अपने और अपने परिवार के सभी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा ।
फिर उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आपके आवेदन फॉर्म लिया है । इस तरह आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है ।

परिवार पहचान पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड
परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
सर्वप्रथम आवेदक को परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र
इस पोर्टल पर राज्य के लोग लोग देख सकते हैं कि विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू की जाए। इसके अनुसार, CSCs के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
इन परिवार पहचान पत्र योजना रूपों को संबंधित चित्रण द्वारा अद्यतन किया जाएगा। अपडेट करने के बाद, व्यक्ति को दो प्रिंट-आउट निकालने की अनुमति होगी।

Parivar Pehchan Patra अपडेट कैसे करें ?
सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र
इस होम पेज पर आपको Update Family Details का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र
इस पेज पर अगर आपके पास अपनी 8 अंकों या पूर्व में जारी 12 अंकों की फ़ैमिली आईडी है तो “YES” पर क्लिक करना होगा  और अपना आधार नंबर डालकर आगे बढ़ें।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र
अब आपको अपनी 8 अंक (या पूर्व में जारी 12 अंक) की फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी। फैमिली आईडी दर्ज करने के बाद परिवार के मुखिया के मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। यह यह मोबाइल नम्बर होगा जो पीपीपी डेटाबेस में पहले से ही संग्रहित है।
अगर आप अपनी फॅमिली आईडी भूल गए हैं तो “Forgot Family ID” के बटन पर क्लिक करें और परिवार के मुखिया का आधार नंबर डालकर ओटीपी Verify करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिये गए चित्रों की मदद लें।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र
सही ओटीपी दर्ज करने उपरांत पीपीपी पृष्ठ पर बिन्दु न. 02 के तहत दर्ज की गई फैमिली आईडी में पंजीकृत परिवार के सभी सदस्यों का डेटा दिखाई देगा।

अगर आपको पहले से शामिल सदस्य की जानकारी अपडेट करनी है तो सदस्य के नाम के सामने “MEMBER DETAILS” के बटन पर क्लिक करें और यदि आपको नया फॅमिली मेम्बर जोड़ना है तो “Add Member” के बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद मेम्बर डिटेल्स फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें और इसे प्रिंट करके इस पर नए सदस्य के हस्ताक्षर करवाएँ और फिर इसे स्कैन / फोटो लेकर अपलोड करें।

सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म SUBMIT करें। पीपीपी पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने या नया सदस्य जोड़ने पर परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा जानकारी पहुंचाई जाएगी।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको ऑपरेटर लॉगइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर लॉगइन
  • अब आपके सामने लॉगइन पेज खुल कर आएगा।
  • इस पेज पर आपको यूजरनेम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

पब्लिकेशन देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको परिवार पहचान पत्र, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको पब्लिकेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।

परिवार पहचान पत्र

  • इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें पब्लिकेशन की सूची होगी।
  • आपको अपनी आवश्यकतानुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने पब्लिकेशन खुलकर आ जाएगी।
  • यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

परिवार पहचान पत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया
परिवार पहचान पत्र में नीचे दिए गए दो माध्यमों से संशोधन किया जा सकता है:–

सेल्फ अपडेट मोड:– नागरिकों द्वारा मेरा परिवार पोर्टल के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपडेट परिवार विवरण टैब का उपयोग करना होगा। इसके पश्चात आपको अपनी परिवार आईडी दर्ज करनी होगी। अब आपको परिवार के मुखिया के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा। इसके बाद आप परिवार पहचान पत्र में संशोधन कर पाएंगे।
असिस्टेंट मोड:– नागरिकों द्वारा अपने परिवार पहचान पत्र में संशोधन नजदीकी सीएससी, सरल या फिर पीपीपी ऑपरेटर के द्वारा भी करवाया जा सकता है। इसके लिए नजदीकी सीएससी, सरल या फिर पीपीपी ऑपरेटर को सभी महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। जिसके पश्चात ऑपरेटर द्वारा पहचान पत्र में संशोधन किया जाएगा।

परिवार पहचान पत्र संशोधन करने की संख्या
नागरिक द्वारा परिवार पहचान पत्र में किसी भी समय संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की गई है जो कि कुछ इस प्रकार है।

हेल्पलाइन नंबर
1800-2000-023