PF अकाउंट के इस नियम में हुआ बड़ा बदलाव, जल्दी निपटा लें ये काम, नहीं किया तो होगा नुकसान
Chopal Tv, New Delhi
अगर आपका केंद्रीय भविष्य निधि संगठन में अकाउंट है तो आपको कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए सभी काम ऑनलाइन किए जा चुके है। और अब जल्द ही सब्सक्राइबर्स ई-नॉमिनेशन सर्विस भी ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं।
ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स घर पर बैठे बैठे सभी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरुरी है आपका नॉमिनेशन। सबसे अच्छी बात ये है कि नॉमिनेशन के लिए आपको EPFO के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं।
ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में लिखा है कि, 'EPF सदस्य मौजूदा EPF/EPS नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नवीनतम PF नामांकन में बताए गए नॉमिनी का नाम अंतिम माना जाएगा, जबकि खाताधारक द्वारा नए नामांकन के बाद पहले वाले नामांकन को रद्द माना जाएगा।
#EPF सदस्य मौजूदा EPF/#EPS नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं।#EPF Members can file new nomination to change existing EPF/#EPS nomination.#EPFO #Services #Pension #ईपीएप #पीएफ pic.twitter.com/rm3G2FaqKy
— EPFO (@socialepfo) November 18, 2021
कैसे करें नामांकन ?
- सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाएं।
- यहां Service के ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर एंप्लॉयीज सेक्शन पर क्लिक करें।
- री-डायरेक्ट किए जाने के बाद Member UAN/Online Service ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद सब्सक्राइबर को ऑफिशियल मेंबर e-SEWA पोर्टल पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।
- यहां UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैनेज टैब पर जाएं।
- अब E-Nomination को चुनें, इसमें यस ऑप्शन को चुनें और फैमिली डिक्लरेशन को अपडेट करें।
- Add Family Details पर क्लिक करें और नॉमिनेशन डिटेल्स को चुनें जिससे आप साझा की जाने वाली कुल राशि की घोषणा कर सकते हैं।
- इसके बाद सेव EPF नॉमिनेशन को क्लिक करें और ई-साइन ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, जिसे डालने के बाद ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
क्या है EPF?
बता दें कि EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को उनकी रिटायरमेंट पर फंड और पेंशन की सुविधा देता है। सब्सक्राइबर की मौत हो जाने के बाद उसके परिवार को पेंशन और इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर भी EPF अकाउंट से रुपये निकाले जा सकते हैं।
EPFO ने हाल ही में एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए इंश्योरेंस बेनेफिट बढ़ाया है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये किया गया है। पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक हुआ करती थी।