PM Kisan Mandhan Yojana : 60 साल आपकी आयु तो फिर मौज, इस योजना में इस तरह करें अप्लाई, हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये पेंशन

 
PM Kisan Mandhan Yojana
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PM Kisan Mandhan Yojana : केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई तरह की लाभदायक स्कीम चलाई जाती हैं। इसमें से एक है पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana), इस योजना के तहत किसानों को साल में 36 हजार रुपए का फायदा मिलता है। ये स्कीम किसानों के लिए काफी फायदेमंद बताई जाती है और यहां निवेश करने के लिए कम से कम राशि भी जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस स्कीम के क्या फायदे हैं और ये कैसे किसानों को फायदा पहुंचा सकती है।

Retirement is Tension Free

बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को हर महीने पेंशन मिलती है। पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) के तहत उम्र के अनुसार मासिक योगदान करने के बाद, 60 साल की आयु के बाद, आपको 3000 रुपए मासिक या 36000 रुपए सालाना पेंशन मिलती है।

Let us tell you that like people doing government jobs under PM Kisan Samman Nidhi Yojana, farmers get pension every month. After making monthly contribution according to age under PM Kisan Mandhan Yojana, after 60 years of age, you get a pension of Rs 3000 monthly or Rs 36000 annually.

People of this Age Can Invest

अगर आपको भी इस स्कीम का फायदा उठाना है तो आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा या 40 साल से कम होनी चाहिए। इस योजना में उम्र के हिसाब से किस्त की राशि तय की जाती है। वहीं यहां आप 55 रुपए से 220 रुपए के बीच राशि निवेश कर सकते हैं। इस पेंशन फंड को भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से मैनेज किया जाता है। 

At What Age Will the Installment be Made?

अगर 18 से 29 साल की उम्र के किसान इस स्कीम में निवेश करेंगे तो उन्हें 55-109 रुपए के बीच की किस्त देनी होगी। 30-39 साल की उम्र वाले किसानों को 110-199 रुपए के बीच किस्त देनी होगी। 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसानों को हर महीने 200 रुपए जमा करवाने होंगे।

These Documents Will Have to be Given When Applying for the First Time

  • आधार कार्ड
  • बैंक अकाउंट की डिटेल
  • पासबुक

How to Take Advantage of This Scheme

इसमें निवेश करने के लिए आपको पास के किसी कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा और अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए किसान के आधार कार्ड और खसरा खतियान की एक प्रति लेनी होगी। इसके अलावा किसान और बैंक पासबुक की पासपोर्ट साइज फोटो भी लगवानी होगी। पंजीकरण के दौरान किसान के पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा।