PF Account: पीएफ अकाउंट रखने वालों के लिए जरूरी खबर, केंद्र सरकार ने बदला ये नियम

नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है. इसके साथ ही बेहद अहम नए नियम लागू हो जाते हैं
 
PF Account: पीएफ अकाउंट रखने वालों के लिए जरूरी खबर, केंद्र सरकार  ने बदला ये नियम
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नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है. इसके साथ ही बेहद अहम नए नियम लागू हो जाते हैं. ऐसा ही एक नियम पीएफ खातों से जुड़ा है और 1 अप्रैल को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) द्वारा एक नया नियम लागू किया गया था। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियमों के तहत पीएफ खाते ऑटो-ट्रांसफर हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी बदलते हैं, तो आपका पीएफ खाता 1 अप्रैल से स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएगा।

पहले जब भी मैं नौकरी बदलता था तो यूएएन में नया पीएफ खाता जोड़ लेता था। नौकरी बदलने के बाद आपको ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपना ईपीएफ अकाउंट मर्ज करना होगा। नहीं, अब आपको अपने पीएफ खातों को मर्ज या ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नौकरी बदलते ही यह अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा. कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ खाते में योगदान करना होता है और नियोक्ता भी उतना ही योगदान देता है। इसी खाते के माध्यम से बाद में कर्मचारी को पेंशन का भुगतान किया जाता है।

ईपीएफओ पेरोल डेटा के मुताबिक, जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्य ईपीएफओ से जुड़े। यह जानकारी श्रम मंत्रालय ने दी। इस अवधि के दौरान लगभग 8.08 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ के साथ पंजीकरण कराया था। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का अनंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 1.602 मिलियन सदस्यों की शुद्ध वृद्धि का संकेत देता है।