Income tax: करोड़ रुपए कमाने के बाद भी नहीं देना होगा 1 भी रुपए इनकम टैक्स! जानें कैसे

 
करोड़ रुपए कमाने के बाद भी नहीं देना होगा 1 भी रुपए इनकम टैक्स! जानें कैसे
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Income tax: भारत के कुछ राज्यों में आयकर (Income Tax) के विशेष नियम होते हैं, जो वहां के निवासियों को कुछ राहत प्रदान करते हैं। एक ऐसा राज्य सिक्किम है, जहाँ पर आयकर की व्यवस्था अलग है। यहाँ की खासियत यह है कि सिक्किम राज्य के स्थायी निवासी अपनी व्यक्तिगत आय पर कोई आयकर (Income Tax) नहीं देते, चाहे उनकी आय कितनी भी क्यों न हो।

सिक्किम के आयकर नियम:

सिक्किम राज्य के निवासी: यदि आप सिक्किम के स्थायी निवासी हैं, तो राज्य में आपको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आयकर नहीं देना होगा, चाहे आपकी आय लाखों या करोड़ों में हो।

यह नियम सिक्किम राज्य के नागरिकों को केंद्र सरकार के आयकर से छूट प्रदान करता है, लेकिन इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सिक्किम के स्थायी निवासी हैं।


यह नियम कब लागू हुआ था?

यह छूट सिक्किम समझौते (Sikkim Agreement) के तहत दी गई थी, जो 1975 में सिक्किम के भारत में विलय के समय लागू किया गया था। इसके अनुसार, सिक्किम के स्थायी निवासी केंद्र सरकार के आयकर कानूनों से मुक्त हैं।


कौन हैं सिक्किम के स्थायी निवासी?

सिक्किम के स्थायी निवासी वे लोग हैं जिनका नाम सिक्किम के चुनावी रजिस्टर में दर्ज है और जिनके पास सिक्किम राज्य की स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Permanent Resident Certificate) है।


नोट:

यह नियम केवल सिक्किम राज्य के स्थायी निवासियों के लिए है, और अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से है, तो उसे सामान्य आयकर नियमों का पालन करना होगा। साथ ही, यह छूट केवल आयकर के लिए है, और अन्य प्रकार के कर (जैसे जीएसटी या संपत्ति कर) पर यह नियम लागू नहीं होते हैं।

इस तरह के विशेष राज्यीय नियम भारत के अन्य राज्यों से अलग हैं, और इन्हें नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ माना जा सकता है।