Haryana Pension Scheme: हरियाणा में अब घर बैठे बन रही पेंशन, दफ्तरों के नहीं काटने चक्कर, ये है प्रक्रिया
Haryana Pension Scheme: हरियाणा में फैमिली आईडी (पीपीपी) में दर्ज डेटा के आधार पर पात्र लोगों की घर बैठे पेंशन बनना शुरू हो गई है। हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र में उम्र पूरी होते ही ऑटोमैटिक पेंशन बन जाती है, जिसके लिए किसी भी दफ्तर में चक्कर काटने की जरुरत नहीं है।
अविवाहित पेंशन पात्रता के लिए उम्र 45 प्लस होनी चाहिए और सालाना इनकम 1.80 लाख रुपए होनी चाहिए। वहीं विधुर के लिए उम्र 40 प्लस होनी चाहिए और सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए।
अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी की उम्र पात्रता के लिए पूरी हो चुकी है तो वह सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी में उम्र वेरिफाई कराए। यदि फिर भी दिक्कत है तो अकाउंट नंबर वेरिफाई कराए। इससे सभी पात्रों को घर बैठे ही सरकार की योजना का लाभ मिलेगा।
ये होती है ऑनलाइन तरीके से पेंशन बनने की प्रक्रिया
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया हरियाणा की सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम से सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रही है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि फैमिली आईडी में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का डेटा सरकार के पास है। क्रीड विभाग समय समय पर फैमिली आईडी के डेटा को फिल्टर करता रहता है। इसमें से जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति के पास फोन कॉल की जाएगी।
जिसमें उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्रीड विभाग की तरफ से गांव का कोई टीचर या फिर अन्य व्यक्ति वेरिफाई करेगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति का डेटा जिला समाज कल्याण विभाग के पास आएगा।
विभाग का एक कर्मचारी व्यक्ति के घर जाकर उससे पूछेगा कि क्या वह पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। यदि हां तो उससे एक सहमति पत्र भरवाया जाएगा। इसके साथ ही मौके की फोटो प्रो- एक्टिव ऐप में सबमिट की जाएगी। इसके बाद पूरा डेटा जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पोर्टल पर आएगा और यहां से एक क्लिक होते ही पेंशन शुरू हो जाएगी।
क्रीड विभाग पोर्टल के जरिए पूरा डेटा उठाकर लाभर्थियों को चिन्हित कर रहा है। अच्छी बात ये है कि बिना आवेदन के ही विभाग लोगों को खुद फोन कर रहा है कि आपकी पेंशन शुरू हो गई है। लोगों से अपील है कि पीपीपी में डेटा वेरिफाई व अपडेट रखें।