गरीब परिवार की बेटी की शादी में 71 हजार का शगुन देगी हरियाणा सरकार, ऐसे उठाएं लाभ

 
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna
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Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna

हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राज्य सरकार एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना की शुरुआत की।

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए उन्हें शगुन राशि प्रदान करती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस योजना के तहत ममलने वाली राशि को हरियाणा सरकार ने 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार कर दिया है।

हरियाणा शादी शगुन योजना की अपडेट- Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna Update

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 71 हजार रुपये कर दिया गया है।

अब इस योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5 हजार रुपये की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाएगी।

 

हरियाणा शादी शगुन योजना की राशि- Amount received in Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि की जानकारी कुछ इस प्रकार है-

  • विधवा महिला की बेटी को जिसकी सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है उसे 51 हजार रुपये की सहायता राशि शगुन के तौर पर दी जाती है। 46,000 रुपये विवाह से पहले या शादी पर और शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर शादी के 6 महीने के भीतर 5000 रूपये दिए जाऐंगे।

  • एससी / एसटी बीपीएल परिवार, विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियां जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है उन्हें हरियाणा सरकार शादी पर 41 हजार रुपये शगुन के तौर पर प्रदान होती है। 36000 रूपये विवाह से पहले या विवाह के समय और शादी के 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद 5000 रूपये की राशी प्रदान की जाएगी।

  • जनरल श्रेणी बीपीएल परिवार, सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवार (गैर-बीपीएल) जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है उन्हें सरकार 11 हजार रुपये की शगुन राशि मिलती है। 10000 रुपये विवाह से पहले या विवाह के समय बाकि 1000 रूपये विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद मिलेंगे।

  • किसी भी जाति की खिलाडी महिला को शादी पर हरियाणा सरकार की ओर से 31 हजार रुपये शगुन के तौर पर दिए जाएंगे।

हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना की पात्रता – Terms of Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna

  • हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है वह हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए।
  • आवेदक के घर से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  • लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • एक परिवार से केवल 2 लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजन के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ के सकती है।

हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना से जुड़े जरूरी कागजात- Documents Required for Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna

  • आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास पेन कार्ड होना चाहिए।
  • पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए।
  • बैंक में अकाउंट होना चाहिए।
  • जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना की आवेदन प्रक्रिया- Registration Process of Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna

  • आवेदनकर्ता को सबसे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इसके बाद योजना का नाम चुने, यूज़र आईडी भरे, तथा अपना राशन कार्ड नंबर भरें।
  • अब आप check availability पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आपका हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के लिए आवेदन हो जाएगा।