कार्यस्थल पर श्रमिक की हुई मौत तो हरियाणा सरकार देगी 5 लाख रूपए, यहां करना होगा आवेदन

 
Haryana CM Samajik Suraksha Yojna
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Haryana Mukhyamantri Samajik Suraksha Yojna

देश के हर वर्ग का समान विकास हो और उनकी हर आम जरूरत पूरी हो, यह सुनिश्चित करना केंद्र व सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाओं पर काम करती रहती है।

इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

क्या कहती है हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना- What is Haryana Mukhyamantri Samajik Suraksha Yojna

इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों की कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने की अवस्था में मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक के परिवार को पांच लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य- Objectives of Haryana Mukhyamantri Samajik Suraksha Yojna

हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत मजदूरों की मृत्यु होने के बाद उनके परिवारों को होने वाली परेशानियों को कम करना है।

इस योजना के तहत कार्य स्थल पर श्रमिक की मृत्यु होने के मामले में उनके परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करना है।

सामाजिक सुरक्षा योजना शुरु करने के पीछे राज्य सरकार का मकसद श्रमिकों के लिए बेहतर माहौल बनाना भी है।

हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना की पात्रता की शर्तें- Conditions of Haryana Mukhyamantri Samajik Suraksha Yojna

1.  पुलिस F.I.R./D.D.R. और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी।

2.  विधवा/आश्रित को ई.एस.आई. कार्ड/ई.पी.एफ. के नोमिनेशन कार्ड की कॉपी /राशन कार्ड व श्रमिक की मृत्यु का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।

3.  श्रमिक की ऐसी मृत्यु पर उक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिसका मुख्य कारण संस्था की चारदिवारी के अन्दर कार्य स्थल से संबधित है तथा मृत्यु अस्पताल या पीड़ित को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई हो।

4. योजना में ऐसी मृत्यु भी सम्मिलित है जो अन्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा, हर्टअटैक, सांप या अन्य जहरीले जीव यां पशु इत्यादि के काटने तथा आग लगने, संस्था का भवन गिरने आदि से कार्य स्थल पर हुई हो।

4.   इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2016 से गैर अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिज्यक श्रमिकों को भी शामिल कर लिया गया है, जिनकी संस्थान में आगजनी, भवन गिरने आदि  से मृत्यु या अपंगता हो जाती है।

5.   इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नही है।

6.   इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की मासिक वेतन अवधि निर्धारित नही है।

हरियाणा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना की आवेदन प्रक्रिया- Registration Process of Haryana Mukhyamantri Samajik Suraksha Yojna

  1. आवेदक को सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट के होमपेज परई-सर्विसेज / E-Services” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का प्रयोग कर के अपना पंजीकरण करें।
  3. इसके बाद आधिकारिक श्रम विभाग की वेबसाइट के होमपेज पर लॉगिन करें।
  4. हरियाणा श्रम कल्याण कोष सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
  5. मांग गए सभी जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करें। इसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।