Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा में अब व्यक्ति की मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपए, जानिए क्या है दयालु योजना ?

हरियाणा में सरकार की तरफ से दयालु योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत व्यक्ति की मौत पर पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है।
 
हरियाणा में अब व्यक्ति की मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपए, जानिए क्या है दयालु योजना ?
WhatsApp Group Join Now

Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा में सरकार की तरफ से दयालु योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत व्यक्ति की मौत पर पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है।

दयालु योजना हरियाणा
5 लाख तक की आर्थिक सहायता 
अगर किसी व्यक्ति की किसी भी कारण से 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को देगी आर्थिक सहायता 
6 से 12 वर्ष तक की आयु-    1 लाख
13 से 18 वर्ष तक की आयु - 2 लाख 

 

19 से 25 तक की आयु -      3 लाख 
26 से 45 तक की आयु-      5 लाख 
46 से 60 तक की आयु-       3 लाख 

परिवार को वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए 
परिवार ने सदस्य की मृत्यु के 3 महीने के अंदर करना होगा आवेदन 

1.आवेदक का आधार कार्ड
2.मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
3.परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी )

4.मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
 

Dayalu Yojana के तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा |
मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगा |

विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा जो फैमिली आईडी में रजिस्टर होगा |

परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी।