Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार ने दी आढतियों और पंचायती जमीन पर रहने वालों को बड़ी राहत

जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने ₹3.10 करोड़ की राहत राशि आढतियों के लिए जारी की है. सरकार ने कहा है कि खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान अरबी की खरीद में अत्यधिक नमी के कारण प्रदेश के आढ़तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने यह सहायता राशि आढ़तियों को वित्तीय संबल प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए दी है.
विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 मंजूर
हरियाणा सरकार ने विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे 20 वर्षों से अधिक समय से पंचायत भूमि पर बसे लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिल सकेगा। इस फैसले के तहत: जिन लोगों के मकान 20 वर्ष या उससे अधिक समय से पंचायत भूमि पर बने हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर स्वामित्व दिया जाएगा।
अन्य पंचायत भूमि पर बसे लोगों को 500 वर्ग गज तक की भूमि बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर पात्र लोगों को यह भूमि हस्तांतरित की जाएगी। लाभार्थियों को एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
साथ ही सरकार ने पंचायत भूमि पर बसे लोगों को स्वामित्व हस्तांतरण के अधिकार डायरेक्टर स्तर तक सौंप दिए हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को शीघ्र राहत मिलेगी।