बेफिक्र होकर करवाएं अपने घर की मरम्मत, पूरा खर्च उठाएगी हरियाणा सरकार, यहां करें आवेदन

 
Haryana Ambedkar Awas Navinikaran Yojna
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Haryana Ambedkar Awas Navinikaran Yojna

हरियाणा वासियों के लिए राज्य सरकार ने बेहतरीन तोहफा तैयार किया है। प्रदेशवासियों की सभी आम जरुरतों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। अपनी इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार समय समय पर कई तरह की योजनाएं लेकर आती रही है।

इसी क्रम में राज्य सरकार प्रदेश वासियों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने बी आर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना की शुरूआत की है।

इस योजना के तहत हरियाणा का हर गरीब अपने घर की मरम्मत करवा सकता है। हरियाणा सरकार का मानना है कि अभी भी हरियाणा में बहुत से ऐसे घर और परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और जो अपने लिए नया घर भी नहीं बनवा सकते हैं परंतु अपने पुराने घर की मरम्मत भी नहीं करवा सकते।

ऐसे व्यक्ति को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वह अपने पुराने घर की दोबारा से मरम्मत करवा सके इसके लिए हरियाणा सरकार ने  डॉ बी.आर अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किया है। ताकि गरीब से गरीब परिवार भी इस योजना का पूरा पूरा लाभ उठा सके।

क्या है हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना- What is Haryana Ambedkar Awas Navinikaran Yojna

हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का उद्देश्य गरीब परिवालों को उनके घर की मरम्मत कराने में मदद करना है। पहले इस योजना का लाभ केवल बीपीएल कार्ड धारक अनुसूचित जाति के लोगों को ही दिया जाता था। परंतु अब हरियाणा सरकार द्वारा की गई नई घोषणा के अनुसार इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही नहीं बल्कि हर जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। पहले इस योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा ₹50000 की सहायता की जाती थी। परंतु अब इस वित्तीय लाभ को 50000 से बढ़ाकर ₹80000 कर दिया गया है। इतना ही नहीं पहले उत्पीड़न के मामले में अनुसूचित जाति को ₹11000 की कानूनी सहायता दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर ₹21000 कर दिया गया है।

हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की पात्रता- Terms for Haryana Ambedkar Awas Navinikaran Yojna

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति, टपरीवास व विमुख जाति से सम्बन्धित हो।
  • प्रार्थी का नाम बीपीएल की सूचि में होना जरुरी है।
  • प्रार्थी का अपना मकान होना चाहिए।
  • मकान को बने हुए कम से कम 10 वर्ष पूरे होने जरुरी है।
  • मकान की मरम्मत के लिए पहले किसी विभाग से अनुदान न लिया हो।
  • प्रार्थी को आवेदन करते समय आधार नम्बर जरुर देना होगा।
  • यह अनुदान राशि प्रार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • राशि का प्रयोग करने के बाद प्रार्थी को इसका यूटिलाईजेशन प्रमाण पत्र भी देना होगा।

हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए जरुरी दस्तावेज- Documents required for Haryana Ambedkar Awas Navinikaran Yojna

  • राशन कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण-पत्र (विधवा महिला)
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • प्लाट/ भूमि प्रमाण-पत्र
  • इकरारनामा/ किराये की रसीद
  • आय प्रमाण-पत्र
  • आधार कार्ड आदि।

हरियाणा अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की आवेदन प्रक्रिया- Registration Process for Haryana Ambedkar Awas Navinikaran Yojna

  • हरियाणा अंबेडकर मकान मरम्मत योजना में आवेदन करने के आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा
  • आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है।
  • इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।