Krishi Yantra Subsidy 2022: खुशखबरी! किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही 50% तक सब्सिडी, जल्द करें आवेदन; यहाँ जानें पूरी प्रक्रिया

 
Krishi Yantra Subsidy 2022: खुशखबरी! किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही 50% तक सब्सिडी, जल्द करें आवेदन; यहाँ जानें पूरी प्रक्रिया
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए किसानाें को 20 मई तक आवेदन करना होगा। हालांकि इसके लिए पहले नौ मई अंतिम तिथि घोषित की हुई थी, लेकिन सरकार ने अधिक से अधिक किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने के मद्देनजर अब 20 मई तक आवेदन की तिथि बढ़ा दी है।

ऐसे में उन किसानों को भी फायदा हाे सकेगा, जिन्होंने पिछले दिनों किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं किया था। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि वर्ष 2022-23 में विभाग की ओर से कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार जोर दे रही है। राज्य व केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 20 मई कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत लघु व सीमांत, महिला व अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित किसानों को 50 प्रतिशत जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट पर 20 मई तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान इन यंत्रों में से अलग अलग तरह के किन्हीं तीन यंत्रों के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते किसान ने उसी कृषि यंत्र पर पिछले पांच साल में अनुदान का लाभ ना लिया हो। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की फोटो प्रति, पैन कार्ड की फोटो प्रति, बैंक पासबुक की फोटो प्रति, ट्रैक्टर की वैध आरसी की फोटो प्रति, जिसके नाम से कृषि यंत्र खरीदना हो, पिछले पांच वर्षों में उक्त कृषि यंत्र न खरीदने का शपथ पत्र, पटवारी की रिपोर्ट, अनुसूचित जाति वर्ग का प्रमाण पत्र साथ सलंग्न करना अनिवार्य है |

इन कृषि यंत्रों का मिलेगा लाभ

इस योजना कि विस्तार से जानकारी देते हुए विभाग के सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर विकास कुमार ने बताया है कि राज्य व केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कृषि यंत्रो जैसे कि बीटी काटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर पंप, डीएसआर, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर, पावर टिलर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, स्वचालित रीपर बाइंडर, मक्का बिजाई मशीन, मेज थ्रेशर व न्यूमेटिक प्लांटर आदि पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। इस स्कीम के तहत अनुदान देने के लिए सारी प्रक्रिया का संचालन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा।

जमा की टोकन राशि है रिफंडेबल

ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। किसान के पास परिवार पहचान पत्र होना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जिन कृषि यंत्रों की लागत 2.5 लाख से कम है, उसके 2500 रुपये व जिन कृषि यंत्रों की लागत 2.5 लाख से अधिक है उसके लिए 5000 रुपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी जोकि रिफंडएबल होगी।