Haryana news: रोहतक में चौहरे हत्याकांड के मामले में स्टेट क्राइम ब्रांच ने लिया छह मोबाइल का रिकार्ड

 
Haryana news: रोहतक में चौहरे हत्याकांड के मामले में स्टेट क्राइम ब्रांच ने लिया छह मोबाइल का रिकार्ड
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रोहतक शहर के विजय नगर में हुए बहुचर्चित चौहरे हत्याकांड के मामले में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. गगनगीत कौर की कोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता सुशील पांचाल ने अपील करते हुए कहा कि आरोपित पर आरोप तय किए जाए, जिस पर मामले की जांच कर रही स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने दलील दी कि उन्होंने आरोपित और चारों मृतकों के कुल छह मोबाइल के बैकअप का रिकार्ड लिया है।

जिसमें करीब 130 जीबी का डाटा है। इतने डाटा को डिकोड करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए कुछ और समय दिया जाए। इसके बाद सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जाएगा। उधर, आरोपित अभिषेक उर्फ मोनू की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई। कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख दी है।

मामले के अनुसार 27 अगस्त 2021 में विजय नगर के रहने वाले प्रोपर्टी डीलर बबलू पहलवान, उसकी पत्नी बबली, बेटी नेहा और बबलू की सास रोशनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच के बाद इस मामले में बबलू पहलवान के बेटे अभिषेक को गिरफ्तार किया था। जो तभी से न्यायिक हिरासत में बंद है।

दुष्‍कर्म का प्रयास करने वाले युवक को दोषी को पांच साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपित को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। कलानौर थाना प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि 11 अगस्त 2019 को एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि वह छत पर बने कमरे से उपले उतार रही थी। इसी दौरान विनोद उर्फ खन्नी वहां पर आया और मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की।

परिवार के सदस्यों के वहां पहुंचने पर आरोपित धमकी देकर वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दस माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।