पत्नी की अश्लील फोटो उसके पिता, भाई और रिश्तेदारों को भेजी, पत्नी के पैसे पर मौज करता रहा पति, अब बढ़ी टेंशन

 
पत्नी की अश्लील फोटो उसके पिता, भाई और रिश्तेदारों को भेजी, पत्नी के पैसे पर मौज करता रहा पति, अब बढ़ी टेंशन
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रोहतक जिला कोर्ट ने पत्नी की अश्लील फोटो उसके पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों में वायरल करने के आरोपित पति को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. गगनगीत कौर की कोर्ट ने खारिज कर दी।

मामले के अनुसार, शहर की एक कालोनी की रहने वाली युवती की शादी जनवरी 2014 में उसकी शादी गुरुग्राम के सेक्टर-14 निवासी युवक के साथ हुई थी। उस समय पीड़िता भी एक कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थी।

ससुराल पक्ष के लोग तभी से दहेज के लिए उसे परेशान करने लगे थे। यहां कि पति और अन्य ससुरालियों ने उसका एटीएम कार्ड तक भी ले लिया। उसके खाते से मर्जी के बिना कई लाख रुपये निकाल लिए गए।

आरोप है कि उसके ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। सितंबर 2018 में पीड़िता का तबादला लक्सेमबर्ग देश में हो गया। जो तभी से वहीं पर रह रही है।

अक्टूबर 2018 में आरोपित ने उसके क्रेडिट कार्ड पर करीब साढ़े छह लाख का लोन भी ले लिया। पीड़िता ने उसे रुपये देने बंद कर दिए। इसके बाद आरोपित ने पीड़िता को बदनाम करने के लिए उसकी अश्लील फोटो उसके पिता, भाई, मामा और अन्य रिश्तेदारों में वायरल कर दी।

यहां तक कि लक्सेमबर्ग देश में उसके परिचितों को भी भेज दी गई, जिससे पीड़िता को काफी अपमानित होना पड़ा। पीड़िता ने उससे अलग होना चाहा, लेकिन आरोपित ने उसका खर्च भी नहीं दिया। इसके बाद पीड़िता ने अगस्त माह में आर्य नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में आरोपित और उसके पिता की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।