Gang rape : हरियाणा में पुलिस थाने शिकायत देने आई महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप, अश्लील वीडियो बनाई, रुपयों में दूसरे को बेचा
![The woman who came to the police station to lodge a complaint was taken hostage and gang-raped](https://chopaltv.com/static/c1e/client/90348/uploaded/8e5f487ee506c019e1dd151495d6d5a1.jpg?width=968&height=554&resizemode=4)
Gang rape news : हरियाणा के पलवल में शर्मनाक मामला सामने आया है। पति के साथ झगड़े की शिकायत देने के लिए थाने में आई महिला को एसएचओ ने बंधक बनाकर अपने दोस्तों के साथ भेज दिया और उन्होंने महिला के साथ गैंगरेप कर डाला। साथ ही महिला की अश्लील वीडियो भी बना ली। महिला थाना पुलिस ने एसएचओ समेत 7 लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।
हसनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने दी शिकायत में कहा है कि उसका अपने पति से झगड़ा हो गया था और इसकी शिकायत देने के लिए वह 27 जुलाई को हसनपुर थाने पहुंची। यहां एसएचओ शिवचरण ने उसकी शिकायत लेने से मना कर दिया और जबरन एक बल्ली नामक व्यक्ति के साथ भेज दिया।
बल्ली उसे खेतों में बने कोठे में ले गया, जहां पहले से नीरंजन और भीम नामक व्यक्ति बैठे हुए थे। तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर गैंगरेप किया। उसकी अश्लील वीडियो बनाकर फोटो भी खींच लिए। वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी देकर तीनों उसे पलवल शांति नामक महिला के घर ले गए, जहां रात भर रखा और नशीली दवाई देकर उसके साथ रात में फिर से गैंग रेप किया। जिसके बाद शांति और तीनों ने षडयंत्र के तहत उसे बिजेंद्र नामक व्यक्ति को बेच दिया। बिजेंद्र ने भी उसके साथ रेप किया और फिर अपने साले गजेंद्र के पास छोड़ आया। महिला का आरोप है कि गजेंद्र ने भी उसके साथ रेप किया। जिसके बाद थानेदार शिवचरण की मौजूदगी में उससे जबरन खाली कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठा करा लिए।
फोन से पति और घरवालों को दी सूचना
जिसकी एवज में बिजेंद्र ने थानेदार को एक लाख रुपए दिए तो थानेदार ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा और उसे वहीं बंधक बनाकर रखा। 30 अगस्त को उसने गजेंद्र के फोन से पुलिस, अपने पति और मां को घटना की सूचना दी।
पुलिस गजेंद्र के घर आई और उसे थाने ले गई, थाने से पुलिस ने उसे उसके पति और मां के साथ भेज दिया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थानेदार शिवचरण, बल्ली, निरंजन, भीम, बिजेंद्र, शांति और गजेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 376डी, 506, 370, 120बी, 342 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।