Maharashtra: पुणे में पालतू बिल्ली की मौत होने पर डॉक्टर को पीटा, मामला दर्ज

Maharashtra News: महिला अपनी बीमार बिल्ली को वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर गई थी. डॉक्टर ने कहा कि बिल्ली इलाज से पहले ही मर चुकी थी. मारपीट में डॉक्टर के पैर की हड्डी टूट गई है.
 
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Pune Veterinary Doctor Beaten: इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर डॉक्टरों की पिटाई की कई घटनाएं हमने देखी हैं, लेकिन पुणे के हडपसर में एक वेटरनरी डॉक्टर की पिटाई की घटना सामने आई है. जिसमें पालतू बिल्ली (Pet Cat) की मौत होने पर एक डॉक्टर को पीटा गया है. इस मामले में हडपसर थाने में एक महिला और चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. डॉक्टर का नाम रामनाथ धागे है और पिटाई में उनके पैर की हड्डी टूट गई है.

आरोपी महिला की बिल्ली ने दो दिन से कुछ नहीं खाया था. इसलिए महिला बिल्ली को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले आई. हालांकि इलाज के दौरान बिल्ली की मौत हो गई. डॉक्टर ने महिला को बताया कि बिल्ली इलाज करने से पहले ही मर गई थी. इसके बाद महिला ने अपने पति और बच्चों को क्लीनिक बुलाया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर डॉक्टर से मारपीट करने लगे. डॉक्टर को ये धमकी देकर पीटा गया कि 'अब बिल्ली जैसे सोई है वैसे तुझे सुला देंगे'.

मारपीट में डॉक्टर के पैर की हड्डी टूटी 

डॉक्टर के साथ हुई मारपीट को लेकर वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन विरोध में उतर आई है. पुलिस ने बताया है कि यह घटना 10 दिसंबर की है. इस पिटाई में डॉ. धागे के पैर की हड्डी टूट गई है. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है. पिटाई के बाद आरोपी फरार हो गए और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही यह पूरी घटना क्लीनिक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. 

पुणे में बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस जरूरी

पुणे में अगर आप घर में बिल्ली पालना चाहते हैं तो आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना होता है. इस लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है. नगर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, घर में बिल्ली, कुत्ते और घोड़े जैसे पालतू जानवर रखने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है. बिल्ली के पंजीकरण के लिए प्रति वर्ष 50 रुपये का शुल्क देना होता है. साथ ही निवास प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र और बिल्ली की फोटो अनिवार्य होगी. हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराने पर 50 रुपये लाइसेंस शुल्क के अलावा 25 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा.