Haryana Crime News: 14 वर्षीय किशोरी से कई बार रेप करने वाले दोषी को काटनी होगी 20 साल कैद और देना होगा जुर्माना भी

 
Haryana Crime News: 14 वर्षीय किशोरी से कई बार रेप करने वाले दोषी को काटनी होगी 20 साल कैद और देना होगा जुर्माना भी
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सोनीपत: सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 14 साल की बच्ची से कई बार दुष्कर्म करने की वारदात में शामिल आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

तत्कालीन सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 7 दिसंबर, 2020 को पुलिस को बताया कि वह किराए के मकान में रहती है। उनके साथ ही पड़ोस के कमरे में मूलरूप से बिहार के अररिया जिला का विशाल भी रहता था। बाद में वह शहर की बाबा कॉलोनी में रहने लगा। दिसंबर, 2020 में उसकी बेटी अचानक घर से लापता हो गई थी। वह बेटी को तलाश करते हुए आरोपित विशाल के कमरे पर पहुंची तो उसे अपनी बेटी उसके कमरे में मिली थी। वह अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी। घर आने के बाद उसकी बेटी ने उसे बताया था कि जब विशाल उनके पड़ोस में रहता था तो करीब दो माह पहले उसने उसे अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था।

उसके बाद आरोपित उसे धमकी देने लगा कि उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को मार देगा। वह करीब दो माह में उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है। अब वह डराकर उसे अपने कमरे में लेकर आया था। बेटी के साथ दुष्कर्म का पता लगने पर उसने सिविल लाइन थाना पुलिस को अवगत कराया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। मामले में जांच अधिकारी उषा रानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपित विशाल को गिरफ्तार कर लिया था।

अब मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने विशाल को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुमार्ना तथा भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना नहीं देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।