अपहरण कर युवती से रेप के दोषी को 20 वर्ष की सजा
हरियाणा के जींद में एडीजे डा. चंद्रहास की अदरालत ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी युवक को को 20 वर्ष कैद और 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कैद भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने पीडि़ता को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी दिए जाने के निर्देश दिए हैं। सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाएगी।
जींद जिले के उचाना थाना क्षेत्र के गांव के एक व्यक्ति ने 13 अगस्त 2029 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उसकी बेटी खाना खा कर कमरे में सोई थी। सुबह जब वह उठे तो उसकी बेटी गायब मिली।
जब उन्होंने बेटी की तलाश की तो बेटी पड़ौसी कर्मजीत के घर मिली। परिवार के लोगों को देख कर्मजीत फरार हो गया। श्किायत के अनुसार रात को कर्मजीत ने लड़की का अपहरण किया और उसे अपने घर ले गया। घर पर दोषी युवक ने युवती को बंधक बना दुष्कर्म किया।
उचाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर कर्मजीत के खिलाफ बंधक बनाने, दुष्कर्म करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।
इस मामले में अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने कर्मजीत को 20 वर्ष कैद तथा 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में कर्मजीत को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा डीएलएसए द्वारा पीडित को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी।