खुशखबरी: 75 साल की उम्र के बुजुर्गों को नहीं भरना होगा IT रिटर्न, बस करना होगा छोटा सा काम

 
tax return 6 sep 2021
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Chopal Tv, New Delhi

75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुशखबरी लेकर आए है। वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा।

अब वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म को नोटिफाइड कर दिया है। यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा। दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन इनकम और उसी बैंक में एफडी पर ब्याज पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया था।

इन वरिष्ठ नागरिकों को एक अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। सीबीडीटी ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों और घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को ये फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा।

जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे। और साथ ही जिनमें ब्याज इनकम उसी बैंक से प्राप्त होगी जहां पेंशन जमा होती है उन्हें वरिष्ठ नागरिकों को ये सुविधा मिलेगी।

इनकम टैक्स कानून के अनुसार एक निर्धारित सीमा से अधिक की इनकम वाले सभी लोगों को रिटर्न दाखिल करना होता है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों और अत्यंत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ज्यादा है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना तो लगता है।

लेकिन जुर्माना के साथ ही संबंधित व्यक्ति को अधिक टीडीएस देना पड़ती है। नांगियां एंड कंपनी एलएलपी के डायरेक्टर इतेश दोधी ने कहा कि कंप्लायंस के बोझ को कम करने के लिए 75 साल और अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को बजट में कुछ राहत दी गई है।