Aadhaar और PAN Card को लिंक करने के साथ ये 5 काम करें पूरे, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

 
aadhar pan link 3 sep 2021
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Chopal Tv, New Delhi

आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना बहुत अनिवार्य है। और सबसे जरुरी चीज है तो ये दोनों आईटी लिंक होनी चाहिए। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है। अगर आप लिंक नहीं करवाते है तो अगले महीने 1 अक्टूबर 2021 जुर्माना भरना पड़ेगा।

आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने के साथ स महीने पैसे से संबंधित पांच जरूरी काम पूरे कर लिजिए। अगर आप 5 में से 1 काम भी छोड़ देते है तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

आधार-पैन लिंक

30 सिंतबर 2021 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक जरुर करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आधारा और पैन कार्ड दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे।

आधार-PF लिंकिंग

अगर आपका पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो सितंबर से नियोक्ता आपके भविष्य निधि खाते में अपना योगदान तभी जमा कर पाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 में बदलाव किया है, जिससे सेवाओं का लाभ उठाने वालों के लिए पेमेंट रिसीव आदि के वास्ते इस लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।

डीमैट खाते में केवाईसी

डीमैट खातों या ट्रेडिंग खातों वाले निवेशकों को डिपॉजिटरी की ओर से 30 सितंबर तक अपने ग्राहक को जानिए डिटेल पूरा करने की सलाह दी गई है। ऐसा नहीं करे पर उनके खाते निष्क्रिय हो जाएंगे।

ऑटो डेबिट लेनदेन

1 अक्टूबर 2021 से आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट पेमेंट के लिए two factor authentication की जरूरत होगी। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट कराना होगा। RBI ने 1 अक्टूबर से ऑथेंटिकेशन के अतिरिक्त फैक्टर को अनिवार्य कर दिया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR फाइलिंग

30 सितंबर, 2021, वित्त वर्ष 2020-21 उन व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है, जिनके खातों का ऑडिट करना जरूरी नहीं है। यह ध्यान रखें कि यदि समय सीमा समाप्त होने के बाद ITR दाखिल किया जाता है।

आप 5,000 रुपये की देर से फाइलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन एक वित्तीय वर्ष में कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होने पर लेट फाइलिंग शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।