Highway से इतनी दूरी पर होना चाहिए घर, जानें ले नियम, वरना चल जाएगा बुलडोजर

 

घर बनाने के लिए इंसान अपनी सारी कमाई लगा देता है। घर से उसकी बहुत सारी भावनाएं जुड़ जाती है। लेकिन कई बार घर बनाते समय एक गलती उसका पैसा और जीवन दोनों को मुसीबत में डाल देती है। 

जी हाँ, कई बार घर अवैध घोषित हो जाते है और उस पर सरकारी पीला पंजा चल जाता है, जिससे उस पीड़ा की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए घर या मकान का निर्माण हमेशा सारी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही करना चाहिए।

कई बार देखने में आता है कि ज्यादातर लोग सड़क या हाईवे के के पास मकान बनाना पसंद करते है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईवे के पास जमीन महंगी होती है और समय के साथ साथ इसकी कीमत में बढ़ोत्तरी होती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी निर्माण हाईवे के बहुत नजदीक नहीं हो सकता है। अगर आपका निर्माण हाईवे से बहुत नजदीक है तो उसे आपके एरिया से संबंधित प्राधिकरण कभी भी तोड़ सकता है।

कितनी दूर होना चाहिए घर

अब सवाल यह है कि आखिर हाईवे से कितनी दुरी पर मकान या घर होना चाहिए? तो आपको बता दें कि भूमि नियंत्रण नियम, 1964 के अनुसार, किसी भी खुले या कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय व प्रांतीय हाईवे की किसी सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले निर्माण नहीं होना चाहिए।

वहीं शहरी क्षेत्र में यह दूरी घटकर 60 फीट हो जाती है। किसी भी हाईवे की सेंट्रल लाइन से 40 मीटर की दूरी के अंदर बना कोई भी निर्माण अवैध माना जाता है और उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। 40-75 मीटर के दायरे में निर्माण करने के लिए पहले एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी।