आज से देश में बदल जाएंगे यह पांच नियम, आपकी जिंदगी पर होगा सीधा असर, जान लें

Chaupal TV, Chandigarh आज 1 दिसंबर 2020 से देश में पांच अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी...
 

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आज 1 दिसंबर 2020 से देश में पांच अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में-

देश में पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बदल रहे हैं। इसलिए आशंका है कि 1 दिसंबर से गैस का सिलेंडर महंगा हो सकता है। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलिंडर के दामों की समीक्षा करती है। कल से देश में रसोई गैस सिलिंडर की कीमत बदल जाएगी। मालूम हो कि हर राज्य में टैक्स अलग-अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलिंडर लेना चाहते है, तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं।

आरटीजीएस सुविधा में फेरबदल- आज से बैंक पैसों के लेन-देन से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव करने हो रहा हैं। अक्तूबर में आरबीआई ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम को दिसंबर 2020 से 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का ऐलान किया था। यानी दिसंबर से आपको बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए बैंक के खुलने और बंद होने का इंतजार नहीं करना होगा। फिलहाल, ग्राहकों के लिए आरटीजीएस सिस्टम की टाइमिंग सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक है। दूसरे और चौथे शनिवार को, जब बैंक की छुट्टी होती है, तब यह सुविधा भी बंद रहती है। इसके साथ ही रविवार को भी यह सर्विस बंद रहती है।

आरबीआई ने देश भर में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। कोरोना काल में डिजिटल बैंकिंग का उपयोग बढ़ गया है। आपको बता दें कि आरटीजीएस के तहत न्यूनतम ट्रांसफर अमाउंट दो लाख रुपये है। वहीं अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ‘रियल टाइम’ का मतलब है तुरंत। मतलब जैसे ही आप पैसा ट्रांसफर करें, कुछ ही देर में वह खाते में पहुंच जाए। आरटीजीएस के जरिए जब आप लेनदेन करते हैं तो दूसरे खाते में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है।

1 दिसंबर आज से नई ट्रेनों का होगा शुभारंभ- कोरोना संकट के दौरान भारतीय रेलवे ने केवल विशेष ट्रेनें चलाई। आज से ज्यादा यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए और ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसमें झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल दोनों शामिल हैं। इस दोनों ट्रेनों को सामान्य श्रेणी के तहत चलाया जा रहा है। प्रतिदिन 01077/78 पुणे-जम्मूतवी पुणे झेलम स्पेशल और 02137/38 मुंबई फिरोजपुर पंजाब मेल स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।

पीएनबी ने बदला एटीएम से पैसे निकालने का नियम- पंजाब नेशनल बैंक आज से एटीएम से कैश निकालने के तौर तरीकों में बदलाव करने जा रहा है। फ्रॉड्स के बढ़ते मामले देख पीएनबी अपने ग्राहकों के हित में एटीएम से पैसे निकालने को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके तहत एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा। यह नियम 10 हजार रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। बैंक अकाउंट में दिया गया फोन नंबर इसमें काम आएगा। हालांकि यह नियम 10 हजार रुपये से ज्यादा निकालने पर ही लागू होगा।

एक दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच PNB 2.0 एटीएम से एक बार में 10,000 रुपये से ज्यादा की कैश निकासी अब ओटीपी प्रणाली आधारित होगी। यानी कि इन घंटों में 10 हजार रुपये से अधिक की धनराशि निकालने के लिए पीएनबी ग्राहकों को ओटीपी की जरूरत होगी। ओटीपी आधारित कैश निकासी सुविधा पीएनबी डेबिट/एटीएम कार्ड से अन्य बैंक एटीएम से पैसे निकालने पर लागू नहीं होगी।

बीमाधारकों के लिए बड़ी खबर- कोरोना काल में इंश्योरेंस की ओर कई लोग आकर्षित हुए हैं, लेकिन प्रीमियम को लेकर चिंता भी बढ़ी है। लेकिन अब पांच साल के बाद बीमाधारक प्रीमियम की रकम में कटौती कर सकते हैं। वे प्रीमियम को 50 फीसदी तक घटा पाएंगे। इससे बीमाधारकों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि वे आधी किस्त के साथ पॉलिसी जारी रख पाएंगे। इससे उनके ऊपर ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

कोरोना बहुत से लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। ऐसे में अगर लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी बीमा बंद नहीं होगी। बीमा कंपनियां 1 दिसंबर से इन नियमों में बदलाव कर रही हैं। इस नए नियम के मुताबिक, अब 5 सालों के बाद इंश्योरेंस लेने वाला अपनी बीमा की किस्त की राशि को आधी तक कम कर सकता है।