Hindi News: कुत्ते पालने के शौकीन लोगों के लिए जरूरी खबर, मालिक को देने होंगे इतने हजार रुपए
Hindi News: कुत्ते पालने के शौकीन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कुत्तों के काटने के लगातार मामले सामने आने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चिंता जताई है.
कुत्ते के काटने की याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट के जज एस भारद्वाज की बेंच ने निर्देश दिया है कि अब इन जगहों पर कुत्ते के काटने पर मालिक को जुर्माना देना होगा.
हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश
इन मामलों में याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के अलावा चंडीगढ़ को भी इस तरह का मुआवजा तय करने के लिए कमेटियां बनाने के आदेश जारी किए हैं। ये समितियां संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी।
पुलिस को अविलंब डीडीआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. खास बात यह है कि इन कमेटियों को आवेदन मिलने और जांच करने के बाद चार महीने के भीतर मुआवजा राशि जारी करनी होगी।
इतना ही नहीं मुआवजा देने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य की होगी. इसके अलावा, राज्य को इसे चूककर्ता एजेंसियों, एजेंसियों या निजी व्यक्तियों से वसूलने का भी अधिकार होगा।
जज एस भारद्वाज ने कहा कि ऐसे मामले इतने बढ़ गए हैं कि अब इन मामलों से परेशान लोग कोर्ट की शरण लेने लगे हैं.
हाईकोर्ट के आदेश में समितियों को प्राप्त आवेदनों पर कितना मुआवजा देना है इसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई है. इसके अनुसार, कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में वित्तीय सहायता न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान पर होगी। यदि कोई कुत्ता किसी शिकायतकर्ता का मांस नोचता है तो प्रत्येक 0.2 सेमी घाव के लिए मुआवजा न्यूनतम 20,000 रुपये होगा।
उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जानवरों (आवारा/जंगली/पालतू जानवर) के कारण होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर, संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO को बिना किसी अनुचित के दैनिक डायरी रिपोर्ट (DDR) दर्ज करनी होगी देरी। क्या होगा। पुलिस अधिकारी किए गए दावे की जांच करेगा और गवाहों के बयान दर्ज करेगा। घटना स्थल की रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट की एक प्रति दावेदार को भी देनी होगी.