Brij Bhushan Sharan Singh Case:  बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, इस मामले में लगाई कड़ी फटकार 

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व चीफ बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की उस याचिका पर फटकार लगाई है। जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों की ओर से उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द करने की मांग की थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हुई है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने बृज भूषण शरण सिंह की ओर से दायर याचिका पर सवाल उठाया। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि हर चीज पर एक सर्वव्यापी आदेश नहीं हो सकता है। अगर आप आरोप पर आदेश को रद्द करना चाहते थे, तो आप आ सकते थे। एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद यह एक परोक्ष तरीके के अलावा और कुछ नहीं है।"

बृज भूषण शरण सिंह के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा था, उन्होंने दावा किया कि जिन पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए हैं, वो केवल उन्हें WFI के अध्यक्ष के पद से हटाना चाहते थे। 

कोर्ट ने बृज भूषण शरण सिंह के वकील को यौन उत्पीड़न मामले को रद्द (sexual harassment case) करने के लिए सभी तर्कों के साथ एक संक्षिप्त नोट तैयार करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।