एटीएम से कटे-फटे नोट निकले तो बदलेगा बैंक, इनकार करने पर करें शिकायत, जानें पूरी प्रक्रिया

 

Chopal Tv, New Delhi

अपने कभी ना कभी एटीएम से पैसे निकाले भी होंगे और डिपॉजिट भी किए होंगे। एटीएम में पैसे डिपॉजिट करते समय अक्सर कुछ नोट डिपॉजिट नही होते। दरअसल जो नोट थोड़े कटे-फटे होते है या जिन पर कोई निशान बना होता है तो वो नोट रिजेक्ट हो जाते हैं।

लेकिन जब हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो अक्सर कटे-फटे नोट निकल आते है। इन नोट को कोई दुकानदार नहीं लेते। ऐसे में ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि इन कटे हुए करेंसी नोटों का आखिर करना क्‍या है।

कई बार लोग इन कट-फटे नोटों को घर में रख देते हैं या नोट बदलने की गैर-अधिकृत दुकानों पर नुकसान उठाकर बदलवा लाते हैं। जबकि आप बैंक में जाकर इन नोटों को आसानी से बदलवाकर साफ नोट ले सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2017 में जारी गाइडलाइन में कहा था कि सभी बैंक अपनी हर शाखा में बिना इनकार किए सभी ग्राहकों के कटे-फटे या गंदे नोट बदलेंगे। इससे ना तो कोई सरकारी बैंक इनकार कर सकता है और ना ही प्राइवेट बैंक।

बैंक से नोट बदलवाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ब्‍योरा देना होगा। अगर कोई बैंक आपको लंबा इंतजार कराता है या नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक, ऐसा करने वाले बैंकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

कैसे बदलवाए करेंसी ?

  • सबसे पहले आपको कैश निकालने के लिए इस्‍तेमाल किए गए एटीएम के बैंक जाना होगा।
  • फिर बैंक को एक एप्लीकेशन देनी होगी।
  • एप्लीकेशन में पैसे निकालने की तारीख, समय और एटीएम की लोकेशन का ब्‍योरा देना होगा।
  • एटीएम से पैसे निकालने पर मिली स्लिप की कॉपी भी एप्लीकेशन के साथ लगानी होगी।
  • अगर आपके पास स्लिप नहीं है तो मोबाइल पर आई ट्रांजेक्शन डिटेल देनी होगी।
  • एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक अधिकारी अकाउंट डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे।
  • फिर आपसे कटे-फटे नोट ले लेंगे और उसके बदले नए नोट दे देंगे।