दंपति ने शादी के महज दो दिन बाद लिया तलाक, वजह कर देगी हैरान

 

हरियाणा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। साइबर सिटी के एक दंपत्ति ने शादी के महज दो दिन बाद ही तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। दोनों की तरफ से कहा गया कि वो एक साथ अब कुछ समय साथ नहीं रुक सकते ।

दरअसल गुरुग्राम का यह मामला है। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी की है।

जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के दंपति की शादी 15 फरवरी 2021 को हुई थी। शादी के महज एक दिन में ही पति पत्नी के बीच तकरार हो गई और दोनों ने अलग अलग रहने की ठान ली। इसके बाद 17 फरवरी को ही तलाक की अर्जी दाखिल कर दी गई।

दो दिन साथ रहने के बाद दोनों के बीच आपसी तरकरार के बाद दोनों को लगा कि वो जिंदगीभर साथ नहीं रह सकते। इसके बाद 17 तारीख को पत्नी ने तलाक की याचिका लगाई। वहीं घर में दहेज का लाया हुआ सामान भी वापस ले गए।

दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए गुरुग्राम की फेमिली कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका के साथ ही एक अर्जी भी दाखिल की गई, जिसमें तलाक के लिए एक साल की समय सीमा की शर्त को माफ करने की अपील की गई। फेमिली कोर्ट ने इस अर्जी को अस्वीकार कर दिया, जिसके चलते दंपती ने हाई कोर्ट की शरण ली।

हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में फेमिली कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए कहने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि सभी पक्षों का अनावश्यक उत्पीड़न होगा। इसके लिए उनको नए सिरे से वकील नियुक्त करना होगा।

हाई कोर्ट के समक्ष दिए गए बयान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए पर्याप्त हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों की आयु अभी विवाह योग्य है। दो दिन के भीतर दोनों अलग हो गए। ऐसे में उन्हें आगे चलकर जीवन का फैसला लेने में परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें तलाक देना जरूरी है।

हाई कोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अर्चना पुरी की खंडपीठ ने फेमिली कोर्ट के छह जुलाई 2021 के फैसले को खारिज करते हुए दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी।

हाई कोर्ट ने कहा कि एक अन्य मामले में हाई कोर्ट एक साल की अवधि को समाप्त करने की अपील खारिज कर चुका है, लेकिन उस मामले में दोनों पति-पत्नी के रूप में तीन माह साथ रहे थे, लेकिन यहां मामला केवल दो दिन का है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि उनमें से कोई भी अतीत या भविष्य के रखरखाव के संबंध में कुछ भी दावा नहीं करेगा।