हरियाणा के सिरसा जिले में धारा 144 लागू, ड्रोन उड़ाने पर पूर्णत पाबंदी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर लगाई गई रोक

 
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 बुधवार को सिरसा में होने वाले कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। 

 

बुधवार को सिरसा में होने वाले कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। इसी के साथ जिलाधीश   R.K. सिंह ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 व गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा जारी अधिसूचना व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर निर्धारित क्षेत्र में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

जिलाधीश ने ये आदेश तीन जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह के जिला SIRSA में दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद SIRSA क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (UAV) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। 

नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थाई रेड जोन घोषित किया गया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

ये आदेश पूर्ण रुप से लागू करवाने की जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक सिरसा की होगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।