हरियाणा में मतदान के मद्देनजर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी, सार्वजनिक बैठकों पर रहेगी रोक

हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होगा। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहा है।

 

Haryana News : हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होगा। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहा है। हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश आरके सिंह ने हरियाणा लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए जिला में भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। 

उन्होंने बताया कि ये आदेश 23 मई को सायं 6 बजे से 25 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक तौर पर बैठक, पब्लिक मीटिंग या संबोधन करने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी।

उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजनिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक मतदान प्रक्रिया समाप्ति के 48 घंटों की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक बैठक पर पाबंदी रहेगी। इस प्रकार की बैठकों से तनाव, गड़बड़ी व झगड़े की संभावना बनी रहती है जिससे मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है।

अत: जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की है, इसके तहत पांच से अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर रोक लगाई हैं।

यह आदेश पुलिस विभाग, तथा विधानसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अन्य सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।