Hisar News: हरियाणा के इस जिले में लागू हुई धारा 144, जानें जल्दी 

 
Hisar News: पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश पारित कर औद्योगिक, आवासीय या ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील सामग्री जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

वायु गुणवत्ता में गिरावट

जारी आदेशों में कहा गया है कि प्री-सर्दी और सर्दियों के मौसम में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों की शुरुआत के कारण, हिसार की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है, हवा में कणों और जहरीली गैसों से स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करना आवश्यक है। 

इसलिए खुले क्षेत्रों, सड़कों, पिछवाड़े में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को जलाना सख्त वर्जित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही

सभी नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और कचरा जलाने की घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।