Haryana News: हरियाणा के हिसार में लगाई गई धारा 144, जानिये क्या है वजह, क्यों लगाई है धारा 144 ?

 
 

Haryana News: हरियाणा के हिसार जिले में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर जिले मे धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किये हैं।

उन्होंने आदेश पारित करते हुए औद्योगिक, आवासीय या ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। 

जारी आदेशों में कहा गया है कि पूर्व शीत ऋतु और शीत ऋतु में प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों की शुरुआत के कारण हिसार की वायु गुणवत्ता में  गिरावट आई है, हवा में कणीय पदार्थ और जहरीली गैसों से स्वास्थ्य  सुरक्षा के लिए  तत्काल और प्रभावी उपाय करना अनिवार्य है। 

इसलिए खुले क्षेत्रों, सड़कों, बेकयार्ड  किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को जलाना सख्त वर्जित है। इस आदेश की उल्लंघना करते पाए जाने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। 

सभी नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और अपशिष्ट जलाने की घटनाओं की निगरानी की जाएगी। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।