Haryana Sarkar: हरियाणा के आलसी कर्मचारी सावधान, सरकार उठाने जा रही ये कदम
सात ही सरकार ने पिछले 3 सालों में समय से पहले रिटायर किए गए सभी कर्मचारियों का डाटा भी मांगा है। इसको लेकर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों से रिकॉर्ड मांगा गया है।
सीएम के आदेश बताया गया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक 50 से 55 साल की उम्र क कितने कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर कर दिया गया है।
आदेश में दिया गया प्रोफार्मा
मुख्य सचिव की ओर से भेजे गए आदेश में एक प्रोफार्मा दिया गया है। इसमें विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और उपायुक्तों को सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम और पदनाम बताना होगा, साथ ही यह भी बताना होगा कि उनके मामलों की समीक्षा किस तारीख को की गई।
साथ ही यह भी बताना होगा कि किस तारीख को प्राधिकारी ने मामले में अंतिम निर्णय लिया। निर्णय में संबंधित कर्मचारी की सेवाएं जारी रखी गईं या उसे समय से पहले रिटायरमेंट दे दी गई।
एसीआर में 7 बार गुड मिलने वाले ही बचेंगे
हरियाणा में ग्रुप ए और बी कैटेगरी के 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और ग्रुप सी में 55 साल की उम्र वाले कर्मचारियों के काम-काज की समीक्षा की जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों को सौंपी गई है।
10 साल की समीक्षा में अगर किसी कर्मचारी की एसीआर में 7 बार Good या Very Good से कम टिप्पणी मिली तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा।
अपीलेट कमेटी का गठन होगा
हरियाणा जरूरी रिटायरमेंट के मामलों में समीक्षा के लिए अब सभी विभागों और बोर्ड-निगमों में कमेटियां बनाई जाएंगी। एक अपीलेट कमेटी का गठन किया जाएगा, जहां जबरन सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे।
मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित कर चुके हैं कि कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में समीक्षा के लिए कमेटियां बनाई जानी चाहिए।