Haryana Pension Scheme: हरियाणा में विधवा पेंशन को लेकर फैमिली आईडी में आया अपडेट, करवाना होगा ये काम

 
Haryana Pension Scheme: हरियाणा में विधवा पेंशन को लेकर फैमिली आईडी में नया अपडेट आया है। अब जिस परिवार में पति की मौत हो जाती है तो इसके लिए उसको पैशन अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है उसके उसके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर डिलिट की रिक्वेस्ट डलवानी होगी उसके बाद विधवा और की पैशन लग जाएगी।

विधवा पैंशन
हरियाणा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। 

योजना की शुरुआत में पेंशन की दर जो 50 रुपये प्रति माह थी, समय-समय पर बढ़ाई गई थी। 1-1-2014 से पेंशन की दर बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई। 1-1-2015 से पेंशन की दर बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति माह कर दी गई। 

सरकार ने योजना के तहत दरें 01-01-2016 से प्रति लाभार्थी 1400 रुपये प्रति माह, 01-11-2016 से 1600 रुपये, 01-11-2017 से 1800 रुपये, 01-12-2018 से 1800 रुपये प्रति माह कर दी हैं। 01-11-2018 से 2000/- रुपये, 01.01.2020 से 2250/- रुपये और 01.04.2021 से 2500/- रुपये। अब यह राशि प्रतिमाह 3000 रुपये कर दी गई है।

Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है।

पहचान-पत्र की सत्यापित कम्पलीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।

विधवा पैंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगीः-
1.    यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/काॅरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
2.    विधवा के पुर्नविवाह के मामले में।
3.    यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
4.    विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
 

Eligibility / पात्रता
Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
Scheme For / इस योजना के लिए : Male
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
Benefits / लाभ
Rs.3000