Haryana News: हरियाणा में इन कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, सरकार लेकर आई ये विशेष विधेयक, अब नहीं जाएगी नौकरी

हरियाणा में इन कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, सरकार लेकर आई ये विशेष विधेयक, अब नहीं जाएगी नौकरी
 
हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024

विस्तार प्राध्यापकों तथा अतिथि प्राध्यापकों की सुनिश्चितता हेतु और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 पारित किया गया।

 वर्तमान में, 184 राजकीय महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग 02 लाख छात्र स्नातक और स्नातकोतर स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के 8137 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 3348 नियमित सहायक एसोसिएट/ प्रोफेसर कार्यरत हैं। 

राज्य में स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की एक प्रगतिशील नीति है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि नियमित सहायक प्रोफेसर (कालेज कैडर), एच0-ई0-एस0-॥ समूह-बी के 2424 शिक्षण पदों को भरने के लिए एक मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। 

वर्तमान में, विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2016 एक्सटेंशन लेक्चरर व 46 गेस्ट लेक्चरर कार्य कर रहे हैं। एक्सटेंशन लैक्चरर की नियुक्ति वर्ष 2010 में शुरू की गई थी उस समय उन्हें 200 रुपये प्रति पीरियड के आधार पर भुगतान किया जाता था और वर्तमान अतिथि व्याख्यता वर्ष 2014 से पूर्व से कार्य कर रहे हैं जोकि नियमितीकरण नीति 16 जून, 2014 के तहत नियमित नहीं हुए थे। 

इन वर्षों में, उनके पारिश्रमिक और अन्य सलंग्नता शर्तों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। योग्य एक्सटेंशन लैक्चरर और अतिथि व्याख्याताओं को समान काम समान वेतन के आधार पर 57,700 प्रति माह पारिश्रमिक दिया जाता है। 

वे आग्रहपूर्वक अपील कर रहे हैं कि राजकीय महाविद्यालयों में उनकी लम्बी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवाओं की सुरक्षा पर कुछ आश्वासन दिया जाए। 

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यभार में साल दर साल आधार पर लगातार वृद्धि देखी गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी, 2020) के कार्यान्वयन के मद्देनजर यह प्रवृति जारी रहेगी। 

इसलिए इन एक्सटेंशन लैक्चरर तथा अतिथि व्याख्याताओं को 58 वर्ष की आयु तक की सुरक्षा के साथ-साथ सुनिश्चित वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाए क्योंकि यह छात्रों के हित में है और कुछ एक्सटेंशन लैक्चरर और अतिथि व्याख्याताओं ने भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पार कर ली है।