Haryana News: हरियाणा में सरकारी नौकरी में आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन 

 
 हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के संबंध में दिए गए निर्णय को हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय आज से पूरे राज्य में लागू हो रहा है।

 मुख्यमंत्री बुधवार को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों द्वारा इस संबंध में सदन में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का यह आदेश मुख्य सचिव की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है, ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों तक यह जानकारी समय पर पहुंच सके और इसका लाभ उठाया जा सके।