Haryana News: हरियाणा में ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, जानिए पूरी खबर


 

 

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने सदन में हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

विधेयक पर चर्चा के दौरान विपुल गोयल ने कहा कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने की मान्यता के लिए तंत्र बनाने, कृषि भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देने, इसे सुविधाजनक बनाने, भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कानून बहुत जरूरी था।

किसानों को मिलेंगे ये लाभ

इस विधेयक के पारित होने पर पट्टे (अनुबंध) वाली भूमि पर खेती करने वाले किसानों को फसल पर ऋण लेने की सुविधा मिलेगी। यदि अनुबंधित भूमि पर उगाई गई फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है, तो सरकार या बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा भूमि मालिक के बजाय पट्टेदार को दिया जाएगा।

गिरदावरी में पट्टे पर लिए गए किसान को भूमि मालिक के रूप में नहीं बल्कि अलग कॉलम में पट्टेदार के रूप में दर्शाया जाएगा, ताकि भविष्य में विवाद की कोई गुंजाइश न रहे।

प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने दावा किया था कि इस कानून से भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा और पट्टाधारक और पट्टाधारक दोनों के हितों की रक्षा होगी। सरकार इस पर काफी समय से काम कर रही थी और कई बैठकों के बाद अब सरकार ने इसे अंतिम रूप दे दिया है। इससे प्रदेश के कई लाख छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

किसान संगठन कर रहे थे मांग
जब भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को नुकसान होता था तो पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राहत नहीं मिल पाती थी।

वहीं पट्टाधारक फसल ऋण भी नहीं ले पाता है। इन सभी जरूरतों को देखते हुए इसके लिए कानून लाना जरूरी हो गया था। यह कानून दोनों के हितों की रक्षा करेगा। कई किसान संगठन इस पर कानून बनाने की काफी समय से मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है।