Haryana news : हरियाणा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, समालखा प्रत्याशी आज कर सकते हैं सरेंडर, हाईकोर्ट ने दिया था 2 अक्टूबर तक का समय
Haryana news : हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आज कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। समालखा से कांग्रेस उम्मीदवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने कहा कि या तो वह खुद 2 अक्टूबर को वह खुद सरेंडर कर दे, वरना पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे।
धर्मसिंह छौक्कर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। ऐसे में यह आदेश चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस के लिए बड़ी हलचल साबित हो सकता है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने 1 अक्टूबर को कहा था कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चौधरी को 2 अक्टूबर तक सरेंडर करने को कहा है। अगर वह सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी।
गैर जमानती वारंट के बाद भी खुलेआम किया प्रचार: याचिकाकर्ता
एडवोकेट महाजन ने कहा कि इस बारे में हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई थी। जिसमें कहा गया कि चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के एक पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। इसके बावजूद वह चुनाव में खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया।
बता दें कि छौक्कर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसी मामले में 5 महीने पहले ED ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। जो अभी तक जेल में है। छौक्कर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों में गिने जाते हैं। धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रमोटर हैं।
प्रदेश की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदान से ठीक 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने छौक्कर के खिलाफ यह फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने जारी किया था नोटिस
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के अनुसार, 2 दिन पहले धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार, ED और छौक्कर को नोटिस जारी किया था।
इस मामले को लेकर वरिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया कि कई FIR और ED द्वारा छौक्कर के खिलाफ दर्ज शिकायत में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न तो पुलिस और न ही ED उन्हें गिरफ्तार कर रही है।