Haryana News: हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नौकरियों में 5 नंबर का बोनस असंवैधानिक करार

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
 

Haryana News: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक-आर्थिक आधार पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है।  सोमवार को दिए फैसले में कोर्ट ने कहा- यह असंवैधानिक है।


बता दें कि हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 1.80 लाख सालाना इनकम वाले परिवारों को यह आरक्षण दिया था। जिसमें परिवार पहचान पत्र वाले युवाओं को ही इसका फायदा दिया जाता था। इससे पहले हाई कोर्ट इस कानून को रद्द करते हुए इसे असंविधानिक बताया है। जिसके बाद हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। 

सरकार ने एग्जाम करवाने वाले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटीशन दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साल 2023 में निकाली गई ग्रुप C और D में नियुक्ति पा चुके 23 हजार युवाओं को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वे पास नहीं हो पाए तो नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे।