हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य, बाइक पर बिठाए बच्चे पर भी लागू आदेश
 

 
हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में अब 4 साल से बड़ी उम्र के बाइक सवारों को हेलमेट पहनना जरुरी होगा। यह हेलमेट केंद्र सरकार की ओर से तय स्टेंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बैंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

हाईकोर्ट के आदेश से सिर्फ उन्हीं सिख महिला-पुरुषों को छूट मिलेगी, जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और बाइक के पीछे बैठे सवार के चालान की डिटेल भी तलब की है। केस की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

बाइक पर बिठाए बच्चे पर भी लागू आदेश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल से ऊपर के हर उस व्यकत् पर यह आदेश लागू होगा जो दोपहिया वाहन चला रहे, पीछे बैठे हैं या फिर उस पर ले जाया जा रहा है। जिसमें बच्चे भी शामिल है।

हाईकोर्ट का आदेश हर तरह की बाइक पर लागू होगा। अगर किसी कोई सिख बाइक चलाता है तो उसे बैठे समय पगड़ी पहनी है तो ये आदेश उन पर लागू नहीं होता।


4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा का नियम बनाए केंद्र सरकार
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार को कहा कि 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। जिन्हें बाइक पर बैठाकर ले जाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि हेलमेट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हेलमेट सिर पर रखा नहीं होना चाहिए बल्कि वह सिर से बंधा होना चाहिए।