हरियाणा में फसलों के अवशेष जलाने पर बढ़ा जुर्माना, सख्ती से लागू होंगे नियम

 
हरियाणा के झज्जर में कृषि विभाग के उपनिदेशक जितेंद्र अहलावत ने जानकारी देते हुए कहा कि फसल अवशेष जलाने के मामलों में जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से नए नियमों को लागू कर दिया है। 

नए नियमों के तहत दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ के बीच भूमि वाले किसानों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर पराली जलाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 

नए नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 के रूप में पारित किया गया है। 

जिला प्रशासन ने किसानों से आह्वान किया कि वे फसल अवशेष नहीं जलाएं, बल्कि इसका प्रबंधन करके प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में पाएं। 

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग व संबंधित अधिकारियों द्वारा फील्ड में रहकर कड़ी निगरानी के साथ किसानों को जागरूक किया जा रहा है। 

इसके साथ-साथ टीमों द्वारा ग्राम स्तर पर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लाभ तथा पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि पराली जलाने से प्रकृति, जमीन तथा मानव जीवन पर अत्यंत गंभीर व प्रतिकूल प्रभाव पड़ते है, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ-साथ प्राकृतिक प्रदूषण की वजह से मनुष्य भी अनेक जानलेवा बीमारियों का शिकार होता है। 

किसान किसी भी सूरत में पराली ना जलाएं बल्कि सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का लाभ उठाएं और अवशेष प्रबंधन कर जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें।